सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में जिला न्यायालय कि पॉस्को एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल की कैद की सजा का फैसला सुनाया है.  पॉस्को एक्ट कोर्ट ने आरोपी पर 55 हजार की धनराशि का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.


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संभल जिला न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र यादव ने बताया कि चंदौसी कोतवाली इलाके के मोहल्ले में रहने वाली एक महिला ने 10 जुलाई 2020 को कोतवाली में अभियुक्त सोहेल उर्फ बंटी के खिलाफ तहरीर देकर अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकते करने के आरोप के मामले का केस दर्ज कराया था.


नाबालिग की मां ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी उनकी 12 साल की नाबालिग बेटी को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ लगातार छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कर परेशान कर रहा है. आरोपी परिवार में किसी से शिकायत करने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था. पीड़ित नाबालिग की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश कर अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी,जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट ) अशोक कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी.


बीते शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने सोहेल उर्फ बंटी को नाबालिग के साथ के साथ छेड़छाड़ के आरोप के मामले में दोषी मानते हुए 7 साल की कैद की सजा और 55 हजार की धनराशि के जुर्माने का फैसला सुनाया है. जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ के अभियुक्त सोहेल उर्फ बंटी को जेल भेज दिया है.


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