गाजियाबाद में 27 जनवरी तक धारा-144 लागू, जानें क्या है वजह
धारा 144 लागू होने के चलते से शहर में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी.
गाजियाबाद: देश में कोरोना के बाद अब इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) का खतरा बढ़ता जा रहा है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं. इसी क्रम में यूपी के गजियाबाद में जिला प्रशासन की ओर से क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को देखते हुए शहर में 27 जनवरी तक धारा 144 (Act 144) लागू कर दी गई है. बता दें, इससे पहले यूपी के नोएडा और लखनऊ में भी धारा 144 लागू करने के आदेश दिए जा चुके हैं.
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गाइडलाइंस को फॉलो न करने पर होगी कार्रवाई
धारा 144 लागू होने के चलते से शहर में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, कैब, मैट्रो में केवल 50 प्रतिशत सवारी ले जाने की इजाजत होगी. जबकि धार्मिक स्थलों, मॉल्स, होटल, सिनेमा मल्टीप्लेक्स में एंट्री के लिए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा. अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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गाजियाबाद प्रशासन की ओर से नए वेरिएंट को रोकने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम किया जा रहा है. लोगों को करोना गाइडलाइंस फॉलो करने को कहा जा रहा है. इसके अलावा शहर में जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं. देश में ओमिक्रॉन के मामले मिलने से दहशत फैली हुई है. ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है.
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