Shri Krishna Janmabhoomi : मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले (Shahi Idgah Survey) में सिविल कोर्ट का बड़ा आदेश शनिवार को आया. सिविल कोर्ट ने अमीन सर्वे रिपोर्ट के दिए आदेश दिए हैं. दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और सुरजीत सिंह यादव की याचिका पर ये आदेश दिया गया है. श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि मामला 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगी.  20जनवरी तक अमीन को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी होगी. शाही ईदगाह के अंदर जाकर अमीन ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा. उसे नक्शा बनाकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी होगी. 


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श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद केस में शनिवार को मथुरा की सिविल कोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश जारी किया है. राजस्व अधिकारी अमीन को 20 जनवरी 2023 तक नक्शे सहित शाही ईदगाह विवादित परिसर की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी. अदालत ने सभी वादी-प्रतिवादी को भी नोटिस भेजा है. सिविल जज की कोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का ये आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि हिंदू सेना की की याचिका पर आदेश हुआ है.


अदालत में दावा श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए दाखिल किया गया था. सिविल जज ने हिंदू सेना के दावे पर शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का यह आदेश पारित किया. 20 जनवरी तक अमीन को इसकी सर्वे रिपोर्ट पेश करनी होगी.


उल्लेखनीय है कि वाराणसी में ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने ऐसे ही आदेश पारित किया था. हालांकि बाद में कथित शिवलिंग मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी मंदिर के मामले ने नया मोड़ ले लिया. ज्ञानवापी केस को लेकर तमाम याचिकाएं निचली अदालत के साथ हाईकोर्ट औऱ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में पूजा स्थल कानून को लेकर सर्वे को चुनौती दी गई थी.