Gyanvapi Survey: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई की. लंबी सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष से मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दी है. मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताकर इस पर रोक लगाने की मांग की थी.


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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इससे पहले कहा,  हम ASI को निर्देश दे सकते हैं कि फिलहाल कोई खुदाई न हो. ज्ञानवापी मामले में आगे सुनवाई की जा सकती है. CJI ने कहा कि मामला पहले से ही 28 जुलाई की सुनवाई के सूचीबद्ध है. मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, हमें उससे दिक्कत नहीं है. लेकिन जिला जज ने सर्वे का आदेश दे दिया है, इसलिए जल्द सुनवाई की मांग के साथ हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. CJI ने सवाल किया, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते. 


मुख्य न्यायाधीश ने सलाह दी कि आप हाईकोर्ट से सर्वे पर रोक की मांग करें. मुस्लिम पक्ष ने दलील रखी कि ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश (places of worship act) का उल्लंघन है और हम फिलहाल रोक चाहते हैं. हिंदू पक्ष ने सर्वे पर रोक की मुस्लिम पक्ष की मांग का विरोध किया. हिंदू पक्ष ने कहा, जो सर्वे हो रहा है, उसमे सील किया हुआ एरिया शामिल नहीं है. हिंदू पक्ष ने तर्क दिया कि ASI सर्वे की याचिका सुनवाई के लिस्ट नहीं है, लिहाजा सर्वे पर रोक का औचित्य नहीं है. 


मुस्लिम पक्ष के वकील इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2021 में दिए आदेश का हवाला दिया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तब HC ने ASI सर्वे से इंकार कर दिया था तो फिर जिला जज कैसे ये आदेश पारित कर सकते हैं. CJI ने मुस्लिम पक्ष से कहा, आप चाहें तो हम 2 हफ्ते का वक़्त दे सकते हैं ताकि आप HC का रुख कर सकें. इस दरम्यान वहां खुदाई जैसा कोई काम नहीं होगा.

 

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सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा, बेहतर होगा कि HC ही इस केस को मेरिट पर सुन ले. CJI- अगर ASI सिर्फ वहां मापना, फोटोग्राफी जैसा ही काम कर रहा है तो उस जगह का स्वरूप कैसे बदल सकता है., लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फिर मांग की कि एक हफ्ते के लिए सर्वे पर रोक ही लगा दी जाए कोर्ट - SG तुषार मेहता के बयान से साफ है कि अभी वहां कोई खुदाई जैसा काम वहां एक हफ्ते नहीं होगा.


कोर्ट ने SG के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया. अदालत ने कहा, इस दरमियान मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद HC का रुख कर सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वे की पूरी कवायद हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी. SG तुषार मेहता - मैंने ASI से निर्देश लिया है, वहां कोई ईट भी नहीं सरकाई गई है. कोर्ट ने इसके बाद अपना आदेश लिखना शुरू किया.


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कोर्ट आदेश से पहले मुस्लिम पक्ष की दलीलों को दर्ज किया गया.मुस्लिम पक्ष - अगर SC फिलहाल सर्वे पर रोक ही लगा ही देता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है. SG साफ कह चुके हैं कि फिलहाल उस जगह फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और measurement का ही काम चल रहा है. अगले एक हफ्ते तक किसी तरह की कोई खुदाई पुरातात्विक विभाग की ओर से नहीं होनी है.


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