आगरा मनीष गुप्ता/आगरा: सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से ताज नगरी में हड़कंप की स्थिति है. ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कोर्ट के आदेश ने लोगों की नींद उड़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों को फौरन ही बंद करने का आदेश दिया गया है. इससे तकरीबन 500 छोटे-बड़े दुकानदार, होटल्स और एम्पोरियम व्यवसायी की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. आइए बताते हैं पूरा मामला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ये है मामला
दरअसल, पूरा मामला ताजमहल के आस-पास व्यवसाय करने वाले दुकानदारों की आपसी प्रतिस्पर्धा का है. जानकारी के मुताबिक ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एडीए द्वारा बनाई गई मार्केट के दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. 


आदेश से ताजमहल के आस-पास करीब 500  दुकानदार प्रभावित
आपको बता दें कि इस आदेश को लेकर क्षेत्रीय दुकानदारों ने अपनी बात रखी. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ताजमहल के आस-पास करीब 500 से ज्यादा होटल्स, एम्पोरियम और दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं. इनकी रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है. इन दुकानदारों का कहना है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. अपनी बात सुप्रीम न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने-अपने स्तर से वकीलों से सम्पर्क साध रहे हैं, ताकि न्यायालय तक अपनी बात पहुंचा सकें.


क्या याचिका आपसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम
आपको बता दें कि दुकानदारों ने इस बाबत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पश्चिमी गेट के दुकानदारों ने याचिका डाली है. यह याचिका आपसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम है. जबकि, इस याचिका से पूर्वी, दक्षिणी गेट और चारों परकोटों में मौजूद दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं. परोक्ष और अपरोक्ष रूप से तकरीबन 3,000 लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उनका जीवन ताज के आस-पास की व्यवसायिक गतिविधियों से ही संचालित होता है.