Lakhimpur Kheri case: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत की शर्तो में SC ने बदलाव किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा बीमार मां की देखभाल और बेटी का इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी है. हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि वो किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा. यही नहीं उसके उत्तर प्रदेश जाने पर भी रोक कायम रहेगी. इसके साथ मीडिया से बातचीत करने पर भी प्रतिबंध है.


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उत्तर प्रदेश के 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court से राहत म‍िली है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा  को दिल्ली आने की इजाजत दे दी है.


उल्लेखनीय है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अक्टूबर 2021 में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों के खिलाफ लोअर कोर्ट में आरोप तय किए गए थे. जिला अदालत में जि‍न अभियुक्तों पर आरोप तय हुए उनमें आशीष मिश्रा के साथ-साथ अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा, वीरेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं. 


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मां और बेटी की देखभाल के लिए मिली जमानत


अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेने या मीडिया को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया है. बता दें कि उनकी मां नई दिल्ली के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं. वहीं उनकी बेटी के पैर का उपचार चल रहा है.


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