लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 156 प्रकार के काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की इस योजना के तहत श्रमिकों का दो लाख का बीमा होने के साथ ही पांच लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है. ई-श्रम पोर्टल के जरिए कोई भी अनियोजित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक अपना पंजीयन करा सकते हैं.


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ये लोग करा सकता है पंजीयन?
जिस व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 1.8 लाख से कम है वह पंजीयन करा सकता है. इसके अलावा जिस किसान के पास तीन एकड़ से कम जमीन है तो वह श्रम विभाग के इस योजना का लाभ उठा सकता है. साथ ही रिक्शा चालक, घर में काम करने वाली दाई, पान का दुकान चलाने वाला, ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग भी पंजीकृत हो सकते हैं.


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कैसे करे आवेदन?
श्रम विभाग के इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ आनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप जिले के श्रम प्रवर्तन अधिकारी से भी संपर्क कर पंजीयन करा सकते हैं. जन सुविधा केंद्र, साबर कैफे के साथ ही श्रम विभाग की ओर से लगने वाले शिविर में पंजीयन कराया जा सकता है. इसके लिए आयु सीमा 16 साल से 59 साल के बीच रखी गई है. 


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सीएससी को पंजीयन करने का दिया गया आदेश 
अपर श्रमायुक्त के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश सभी को दिए गए हैं. अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को लाभ देना ही श्रम विभाग का प्रयास है. इसके लिए जिले स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. सीएससी के स्टेट हेड विनय मिश्रा ने सभी जिलों के सीएससी को प्रतिदिन कम से कम 10 पंजीयन करने का आदेश है.


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