प्रयागराज : यूपी पुलिस भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2023) में आयु सीमा (Age relaxation) में छूट की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) में याचिका दाखिल की गई है. सर्वेश पाण्डेय समेत 28 अन्य ने याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ताों ने तीन अहम दलीलें रखी हैं. इसमें पहले की भर्ती को समयानुसार पूरा न करने का तर्क शामिल है. 


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याचिका में कहा गया है कि 2018 के बाद यूपी पुलिस में भर्ती आई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मनीष कुमार मामले में राज्य सरकार की तरफ से दाखिल एफिडेविट में 2017 से 2020 तक हर वर्ष 30 हजार भर्तियां निकालने की बात कही गई थी. याचिकाकर्ताओं के मुताबिक 2018 में 41,520 और 49,568 की दो भर्तियां आई थीं. ऐसे में सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है. इसलिए उम्र सीमा में छूट दी जाए. जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में हाईकोर्ट में याचिका पर हो सकती है सुनवाई.


आयु सीमा में छूट की मांग
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि उम्र सीमा में छूट दी जाए. इस संबंध में जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है. यूपी सरकार (Uttar Pradesh Government) की तरफ से फिर भर्तियां निकाली गई है. इस भर्ती में सामान्य कैटेगरी के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 22 वर्ष है.वहीं आरक्षित उम्मीदवारों के लिए सरकार के नियमानुसार छूट भी लागू है. 


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यूपी पुलिस में कांस्टेबल (UP Police Bharti 2023) के पदों पर वर्ष 2018 में अंतिम भर्ती हुई थी.अब पांच साल के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के 55,699 पदों पर बहाली होनी है.