UP RERA : यूपी रेरा ने बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाया, जानें किन पर गिरी गाज
UP RERA: यूपी रेरा ने बिल्डरों पर लगाया 1.77 करोड़ का भारी जुर्माना, 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी आदेशों के अनुपालन रिपोर्ट और 30 दिनों में भरना होगा जुर्माना. जाने किन बिल्डरों पर गिरी गाज और किन बिल्डरों को भरना होगा करोड़ों का जुर्माना.
गौतमबुद्धनगर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश रेरा के आदेशों का उल्लंघन करना 13 बिल्डरों को भारी पड़ गया. गौतमबुद्धनगर में यूपी भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ने इन 13 बिल्डरों पर 1.77 करोड़ का जुर्माना लगाया है और साथ ही एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने की सख्त चेतावनी दी है.
बैठक में 22 मामलों की हुई सुनवाई
14 फरवरी को राजीव कुमार की अध्यक्षता में 115 वीं बैठक हुई, जिसमें 22 मामलों की सुनवाई की गई. बैठक में टी. वेंकटेश, डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना तथा सचिव श्री राजेश कुमार त्यागी उपस्थित रहे. आपको बटे दें कि परियोजना पंजीयन, पंजीयन विस्तार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से जारी मॉडल एग्रीमेन्ट फॉर सेल के गैर अनुपालन से जुड़े थे उन मामलों की सुनवाई की गई.
गौतमबुद्ध और लखनऊ में हुई सबसे ज्यादा शिकायतें
रेरा ने अपनी जांच में पाया की सबसे ज्यादा शिकायतें लखनऊ और गौतमबुद्ध में दर्ज करवाई गई है. अभी तक लगभग 47,790 शिकायतें दर्ज की जा चुकी है जिसमें से लगभग 42700 का निष्पादन किया जा गया है.
प्रोमोटरों ने नहीं किया रेरा के आदेशों का अनुपालन
प्राधिकरण की बैठक में प्रोमोटरों के द्वारा रेरा के आदेशों के अनुपालन की भी चर्चा हुई. यूपी रेरा ने जांच में ये पाया कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ प्रोमोटरों द्वारा प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया. रेरा ने आवंटियों को शीघ्र न्याय दिलाते हुए प्रमोटरों के विरुद्ध यथोचित अर्थदंड लगाने का फैसला लिया.
15 दिनों के भीतर देनी होगी रिपोर्ट और 30 दिन में जुर्माना
उत्तर प्रदेश रेरा ने सम्बंधित प्रोमोटरों को अपने आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने तथा अर्थदंड की धनराशि एक माह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में अर्थदंड की धनराशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कराया जाएगा. '
रेरा घर खरीदारों के हितों के लिए कर रहा प्रयास
उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार द्वारा कहा गया कि उत्तर प्रदेश रेरा घर खरीदारों के हितों के प्रति असंवेदनशील प्रमोटर्स के विरुद्ध लगातार कड़े फैसले ले रहा है. रेरा प्राधिकरण घर खरीदारों के हितों के संरक्षण हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और रेरा अधिनियम के अनुसार प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है.
इन बिल्डरों पर लगा जुर्माना
एसआरबी प्रमोटर्स, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर, रुद्रा बिल्डवेल प्रोजेक्ट्स, रुद्रा बिल्डवेल होम्स, मिस्ट डायरेक्ट सेल्स, महागुन, वेल्यूएन्ट इंफ्रा डेवलपर्स, गार्डेनिया इंडिया, गौड़ संस इंफ्रास्टकचर, लॉजिक्स बिल्डटेक, एसडीएस इंफ्राकान और एनआरआई टाउनशिप यमुना.
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