नोएडा: उप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh RERA) ने आदेशों का पालन न करने पर प्रदेश में काम करने वाले 9 बिल्डरों (Nine Builders) पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. रेरा (Rera) के द्वारा लगाए गए आदेशों का पालन 15 दिनों में करना होगा. आदेश का पालन ने करने वाले इन सभी बिल्डर पर जुर्माना  लगाया गया है. बिल्डरों को रेरा द्वारा पारित आदेश का अनुपालन रिपोर्ट 15 दिन में और जुर्माने की राशि एक महीने में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है.  ऐसा न करने की स्थिति में बिल्डरों से भू-राजस्व के बकाया की तरह जुर्माना का वसूली की जाएगी.


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इन बिल्डरों पर लगाया गया जुर्माना
बिल्डर का नाम    जुर्माना (रुपये में)
लॉजिक्स इंफ्राटेक प्रा. लि.    22,01,915 रुपये 
उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि.    11,74,225 रुपये
फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीन होम्स प्रा. लि.-14,80,080 रुपये
आईवीआर प्राइम डेवलपर्स प्रा. लि.    13,90,890 रुपये
गार्डेनिया इंडिया लि.    8,63,390 रुपये
एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा. लि.    6,54,400 रुपये
एसजेपी इन्फ्राकॉन लि.    7,95,885 रुपये
निवास प्रमोटर्स प्रा.लि    9,42,715 रुपये
केवी डेवलपर्स प्रा.लि    10,71,000 रुपये


उत्तर प्रदेश रेरा की 93वीं बैठक राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई.  इस बैठक में प्राधिकरण के सदस्य कल्पना मिश्रा और भानुप्रताप सिंह समेत अधिकारियों ने हिस्सा लिया.  बैठक में प्रमोटरों द्वारा प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई. इसमें पाया गया है कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ बिल्डरों द्वारा रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया गया है. इस पर नाराजगी जताते हुए रेरा अध्यक्ष ने ऐसे सभी बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है. जिन बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें से ज्यादातर नोएडा के हैं. कड़ी कार्रवाई करते हुए नौ प्रमोटर्स पर कुल 1,05,74,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.


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