Baba ka Bulldozer : यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को  उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (संशोधन) विधेयक 2022 को पास कराया गया. इस बिल में हड़ताल, दंगा और हिंसा के जरिये सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों, बलवाइयों या उपद्रवियों से नुकसान वसूला जाएगा. दंगाइयों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी ठोका जाएगा.


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बिल में प्रावधान है कि अगर दंगा, उपद्रव या हिंसा  के दौरान किसी कारण किसी की मौत होती है तो दंगाइयों से ही कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूला जाएगा. पीड़ित परिवार दंगे के आरोपी से ज्यादा मुआवजे की मांग भी कर सकता है. हड़ताल औऱ उपद्रव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति या प्राइवेट प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी से नुकसान वसूला जाएगा. इसके साथ ही संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2022 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. 23 सितंबर 2022 को दोनों सदनों में विधेयक पास हुआ था. 


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उल्लेखनीय है कि दंगाइयों, हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बाबा का बुलडोजर पहले ही गरज रहा है.कानपुर दंगा, हिस्ट्रीशीटर या माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने या जब्त करने का काम तेजी से चल रहा है. मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बाहुबली विजय मिश्रा समेत कई बड़े माफियाओं की एक हजार करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. मेरठ का माफिया याकूब कुरैशी भी इसमें शामिल है.  


 


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