UP News: सीएम योगी का प्रोटोकॉल अफसर बनकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने वाला STF के हत्थे चढ़ा
यूपी एसटीएफ ने दो ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सीएम योगी का प्रोटोकॉल ऑफिसर और राज्य का सचिव बताकर लोगों के साथ ठगी करते थे. इनमें से एक योग गुरू बनकर दिल्ली से इस काम में मुख्य आरोपी की मदद करता था.
विवेक त्रिपाठी/लखनऊ : प्रदेश की राजधानी लखनऊ पुलिस ने एक एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल अधिकारी और सचिव निवेश विभाग बनकर ठगी करता था. आरोपी लोगों को ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर ठगता था. पुलिस के हत्थे चढ़ें शख्स का नाम रामशंकर गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता और उसके साथी का नाम अरविन्द त्रिपाठी उर्फ गुरूजी है. 14 अक्टूबर को एसटीएफ ने ये कार्रवाई की है. रामशंकर गुप्ता पीलीभीत के बीसलपुर और अरविंद त्रिपाठी नई दिल्ली का रहने वाला है. शातिर ठगों के पास से 5 मोबाइल फोन, 10,460 रुपये कैश, 14 आईकार्ड और कई विभागों के फर्जी पहचान पत्र समेत लेटरपैड, प्रश्नपत्र आदि बरामद किए गए हैं.
रमाशंकर के इस काम में इसके साथ दिल्ली निवासी अरविन्द त्रिपाठी उर्फ योग गुरुजी एवं इनके अन्य साथी भी शामिल थे. अरविन्द त्रिपाठी योग गुरु है जो बडे़-बडे़ राजनेताओ एवं अधिकारियो से सम्पर्क रखता है. आध्यात्म से सम्बन्धित योग शिविर कराता है. जिसमे भारी संख्या मे बड़े-बड़े ठेकेदार तथा प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रतिष्ठित लोग/राजनेता सम्मलित होते है.अरविन्द त्रिपाठी (गुरुजी) द्वारा उनको अपने योग विद्या से अपने प्रभाव मे लेकर यूपी में शासन के टैण्डर दिलाने की बात की जाती है, जिस कारण उन ठेकेदारों द्वारा उसके प्रभाव मे आकर टैण्डर प्राप्त करने हेतु उनसे आग्रह करते है, तब अरविन्द त्रिपाठी उर्फ गुरुजी उनके सामने ही रमाशंकर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकरी के रुप में परिचय कराकर अवैध धन अर्जित करता था.
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गिरफ्तार अभियुक्त रमाशंकर गुप्ता उर्फ आषीष गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि वह किसी भी सरकारी विभाग मे कार्यरत नहीं है एवं व सुकरात विश्वविद्यालय दिल्ली का वीसी भी नहीं है. उसने अपने नाम के 2 अलग-अलग आधार कार्ड बनवा रखा है. अरविन्द त्रिपाठी ने रामशंकर गुप्ता उर्फ आशीष के बयानों का समर्थन करते हुए बताया कि वह 12वीं कक्षा तक पढ़ा है तथा योग गुरू के नाम से जाना जाता है. वह कई जगहों पर खुद को दिल्ली उच्च न्यायालय का वकील बताता था. गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ में 531/2023 धारा 170, 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि में दाखिल किया गया है.
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