Gyanvapi Case:ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का फैसला, सभी 7 मुकदमे एक साथ सुनेगी अदालत
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में वाराणसी की कोर्ट ने सभी 7 मामलों को एक साथ सुनने की अर्जी स्वीकार कर ली है. अब सभी मुकदमे एक साथ क्लब किए जाएंगे. आइए जानते हैं सोमवार को कोर्ट ने क्या कहा.
वाराणसी : वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी प्रकरण को बड़ा आदेश दिया है. सभी मुकदमों को क्लब करने वाली याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. अब सभी मामलों को अलग-अलग अदालतों से हटाकर जिला अदालत में सुनवाई होगी. ज्ञानवापी में वजू और वॉशरूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और मस्जिद कमेटी को कहा है कि वो 18 अप्रैल को आपस में मीटिंग कर इसका हल निकालें.अब इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी. मस्जिद कमेटी ने मोबाइल टॉयलेट का भी सुझाव दिया है. कमेटी का कहना है कि रमज़ान महीने में नमाज़ियों की संख्या बढ़ी है. फिलहाल ड्रम से जो वजू की व्यवस्था की गई है, वो पर्याप्त नहीं है.
इन सात मुकदमों की सुनवाई होगी एक साथ
जिन सात मुकदमों की एक साथ सुनवाई होगी, उनमे ज्यादातर मुकदमों में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी दूसरी पार्टी है. ऐसे में उन्हें भी आसानी होगी. कोर्ट ने जिन मुकदमों को एक साथ सुनने की बात कही है वो निम्न हैं.
1 - लक्ष्मी देवी बनाम श्रीआदि विश्वेश्वर
2 - लक्ष्मी देवी बनाम मां गंगा
3 - लक्ष्मी देवी बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
4 - लक्ष्मी देवी बनाम विश्वेश्वर
5 - लक्ष्मी देवी बनाम सत्यम त्रिपाठी
6 - लक्ष्मी देवी बनाम मां श्रृंगार गौरी
7 - लक्ष्मी देवी बनाम नंदी महराज
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उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की चार महिला वादियों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत में आवेदन दिया गया. उनकी तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी से जुड़े सात मामले कई अदलातों में चल रहे हैं. सभी मामलों की प्रकृति एक जैसी है. हर मामले में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन-पूजन की मांग की गई है. इसलिए सभी मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत में की जानी चाहिए.
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