मेयर से लेकर वार्ड पार्षद के लिए तय है चुनावी खर्च सीमा,जानिए किसके लिए क्या है नियम
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मेयर से लेकर वार्ड पार्षद के लिए तय है चुनावी खर्च सीमा,जानिए किसके लिए क्या है नियम

UP Nikay Chunav 2023 : निकाय चुनाव का शोर गली-गली सुनाई देने लगा है. प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए कई बार जरुरत से अधिक पैसा खर्च कर देते हैं. निर्वाचन आयोग इसलिए प्रत्याशियों पर कड़ी नजर रख रहा है. आइए जानते हैं कौन कितनी राशि चुनाव में खर्च कर सकता है.

मेयर से लेकर वार्ड पार्षद के लिए तय है चुनावी खर्च सीमा,जानिए किसके लिए क्या है नियम

लखनऊ : नगरीय निकाय के लिए नामकांन का दौर जारी है. प्रथम चरण के लिए चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है. नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा तय करने के साथ विभिन्न सामग्रियों का भी मूल्य तय कर दिया है. उसी के आधार पर चुनाव में एक प्रत्याशी द्वारा किए गए खर्च की गणना की जाएगी. हर जिले में  जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम इसकी निगरानी करेंगे. इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एक टीम का गठन करते हैं, जो लगातार प्रत्याशियों द्वारा चुनावी गतिविधियों में किए जा रहे खर्च पर नजर रखती है.

जानिए मेयर से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनावी खर्च
नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. नगर पालिका के सभासद 2 लाख रुपये और नगर पंचायत के सभासद प्रत्याशी 50 हजार रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं.मेयर चुनाव की खर्च सीमा में पिछले चुनाव के मुकाबले 15 लाख रुपये तक की वृद्धि की गई है, जबकि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा तीन से चार लाख रुपये तक बढ़ाई गई है.पार्षद के लिए खर्च की सीमा में एक लाख रुपये तक की वृद्धि की गई है. 

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प्रचार वाहनों के लिए दर
प्रत्याशी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वाहनों पर कितना खर्च कर सकते हैं, इसका भी रेट तय है. एक टेम्पो प्रतिदिन 605, टाटा सूमो,बोलेरो,इंडिका 2563 रुपये प्रतिदिन, क्वालिस, स्कॉर्पियो, इनोवा का खर्च 3355, रिक्शा 256रुपये, साइकिल 132, जीप 2013 रुपये प्रतिदिन है. इसी तरह बस और ट्रक पर हर दिन 1793 रुपये, तीन पहिया वाहन पर 660 रुपये प्रतिदिन खर्च निर्धारित है. ड्राइवर का एक दिन का 400 रुपये तय है.

मेयर पद का नॉमिनेशन फॉर्म, एक हजार रुपये में मिलता है, जबकि जमानत राशि के रूप में 12 हजार रुपये प्रत्याशी को जमा कराने होते हैं. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी व महिला उम्मीदवारों को इसका आधा शुल्क देना होता है. उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म के लिए 500 रुपये व जमानत राशि के लिए छह हजार रुपये जमा करने होंगे.पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 400 रुपये व जमानत राशि 2500 रुपये तय की गई है.

खर्च की सीमा में आया बदलाव

पदनाम : अधिकतम सीमा (पहले)  :       अधिकतम सीमा (अब)

महापौर (80 वार्ड से कम) :   20 लाख रुपये :   35 लाख रुपये

महापौर (80 वार्ड या अधिक) :   25 लाख रुपये :  40 लाख रुपये

पार्षद (नगर निगम) :  दो लाख रुपये :           तीन लाख रुपये

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद (25-40 वार्ड) :      छह लाख रुपये :  नौ लाख रुपये

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद (41-55 वार्ड) :    आठ लाख रुपये :  12 लाख रुपये

सदस्य, नगर पालिका परिषद :  डेढ़ लाख रुपये :   दो लाख रुपये

अध्यक्ष नगर पंचायत :  डेढ़ लाख रुपये :         2.5 लाख रुपये

सदस्य नगर पंचायत :  30 हजार रुपये :       50 हजार रुपये

नामांकन शुल्क व जमानत राशि

पदनाम : नामांकन शुल्क :   जमानत राशि

महापौर :  1000 रुपये :  12000 रुपये

महापौर (आरक्षित वर्ग) :  500 रुपये :  6000 रुपये

पार्षद :  400 रुपये :  2500 रुपये

पार्षद (आरक्षित वर्ग) :  200 रुपये  :  1250 रुपये

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष :  500 रुपये :  8000 रुपये

नगर पालिका परिषद अध्यक्ष (आरक्षित वर्ग) :  250 रुपये :  4000 रुपये

नगर पंचायत अध्यक्ष :  250 रुपये :  5000 रुपये

नगर पंचायत अध्यक्ष (आरक्षित वर्ग) :  125 रुपये :  2500 रुपये

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