योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब विवाहित बेटी भी होगी अनुकंपा नौकरी की हकदार
अब राज्य सरकार ने `उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974` के नियम-2 (ग) (तीन) में संशोधन कर मृतक कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल कर दिया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. दरअसल, अब राज्य सरकार विवाहित पुत्रियों को भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी का अधिकार देने जा रही है. जिस राज्य कर्मचारी का निधन अपने सेवाकाल के दौरान हुआ है, उसकी शादीशुदा बेटी भी इस योजना की लाभार्थी होगी. यानी, 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली' में 12वें संशोधन को सरकार की मंजूरी मिल गई है.
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अब तक सिर्फ इन्हें ही था अधिकार
अब तक अनुकंपा नियुक्ति के तहत सिर्फ राज्य कर्मचारी के पति/पत्नि, बेटे और अविवाहित बेटी को लाभ मिलता था. लेकिन अब राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974' के नियम-2 (ग) (तीन) में संशोधन कर मृतक कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल कर दिया है.
हाई कोर्ट ने दिया था संशोधन का आदेश
बता दें, हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को संशोधन करने का आदेश दिया था. अब कार्मिक मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है.
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क्या है अनुकंपा नियुक्ति?
अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को मृतक व्यक्ति के स्थान पर नियुक्ति पाने का अधिकार है. परिवार के किस सदस्य को नियुक्ति दी जाए, इसका प्रावधान भर्ती नियमावली में किया गया है.
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