बड़ी खबर! UP के 3 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा इतने हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता, ऐसे करें आवेदन
प्रदेश के लगभग 2.5 से 3 करोड़ कामगार लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. जिन्हें इस रकम का लाभ मिलेगा.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) श्रमिकों को भरण-पोषण के लिए प्रति महीने 500 रुपये देने का निर्णय लिया है. इसमें एक-एक हजार रुपये करके दो किस्तों के जरिए यह धनराशि श्रमिकों (UP Labour) को दी जाएगी. सरकार इस महीने यानी दिसंबर से मार्च 2022 कुल चार महीने तक श्रमिकों को यह भत्ता देगी. श्रम विभाग (Department of Employment and Labour) ने इस विषय के बारे में शासनादेश जारी कर दिया है.
2022 में मिलेगी पहली किस्त
कोरोना महामारी (Covid-19) की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए यूपी में असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) के श्रमिकों को 500 रुपये भरण-पोषण भत्ता दिया जाएगा. कोविड के कारण पिछले दो साल से मजदूरों के सामने आजीविका का संकट बना हुआ है. इस भत्ते की राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगी जो 31 दिसंबर तक यूपी अनोर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में रजिस्टर्ड होंगे. मजदूरों को नए साल में यानी जनवरा 2022 में भत्ते की पहली किस्त जो कि 1000 रुपये है वो दी जाएगी. यह राशि यूपी असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को दी जाएगी.
अन्य योजना का लाभ उठा रहे लोगों को नहीं मिलेगी किस्त
बता दें, इस भत्ते के साथ शर्त भी रखी गई हैं. यह राशि सिर्फ उन श्रमिकों को मिलेगी जो किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) या कोई और ऐसे ही अन्य योजना का लाभ नहीं उठा रहे हों. योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भरण-पोषण भत्ता देने के लिए 4000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. जिसमें प्रदेश के लगभग 2.5 से 3 करोड़ कामगार लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. जिन्हें इस रकम का लाभ मिलेगा. शासनादेश में कहा गया है कि इस भुगतान को लेकर जल्द ही सभी प्रोसेस पूरी कर लें. यह राशि श्रमिकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए ही दिया जाएगा.
ये है फॉर्म भरने की पात्रता
1. इस योजना में श्रम विभाग, नगर विकास और ग्राम सभाओं में पंजीकृत मजदूरों को ही लाभ मिलेगा.
2. श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
3. आपके पास श्रम विभाग, नगर विकास या ग्राम सभाओं में से किसी का भी कोई पंजीकृत सर्टिफिकेट या दस्तावेज होना चाहिए.
ऐसे करें आवेदन
1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Online Registration) के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upbocw.in/english/Dynamic/PublicUser/SearchLabourProfile.aspx पर जाना होगा.
2. इसके बाद 'Worker'ऑप्शन पर क्लिक करके 'Labour Registration' के बटन को सिलेक्ट करना होगा.
3. अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा. यहां आपको अपना आधार नंबर (Aadhaar Card), मंडल, जनपद, मोबाइल नंबर भरकर सबमिट करना होगा.
4. इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगी, जिसे आपको फॉर्म में भरना होगा.
5. अब आपके सामने एक पेज खुल जाएगा. यहां आपको नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, आयु, डेट ऑफ बर्थ (DOB) लिखकर सबमिट करना होगा.
नोट- इस योजना में लाभ पाने के लिए आप नगर निगम ऑफिस जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं. साथ ही ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
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