लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बिल्डरों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, अब बिल्डरों को निर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जाने वाले मकानों के लिए रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना होगा. बता दें कि अब तक इस प्रकार की छूट सिर्फ प्रदेश सरकार के विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को ही मिलती थी.


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इस प्रकार मिलेगी छूट
स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की सचिव वीना कुमारी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. उसमें ये कहा गया है कि बिल्डरों को छूट तभी दी जाएगी जब आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि जिस व्यक्ति को ये छूट दी जा रही है उसके द्वारा कमजोर आय वर्ग के मकानों का निर्माण किया जा रहा है. 


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बिल्डरों ने की थी छूट की मांग 
लगातार कई सालों से बिल्डरों के द्वारा छूट देने की मांग की जा रही थी. जिसके बाद योगी केबिनेट ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए केबिनेट बैठक में निर्बल आय वर्ग के लोगो के लिए बनाए जाने वाले मकानों की रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया.


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