मो. गुफरान/प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद और उसके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों चुन-चुन कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, दूसरी ओर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की टीम माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करेगी. जिसके तहत उसके बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 28 लाख रुपये सरकार के खजाने में जमा होंगे. ईडी की टीम को कोर्ट से इसकी बकायदा अनुमति भी मिल चुकी है. 


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बता दें, दिसंबर 2021 में ईडी ने अतीक और उसकी पत्नी के बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 28 लाख रुपये को अस्थाई रूप से अटैच किया था. इसको स्थाई तौर पर सरकार के कब्जे के लिए ईडी ने कोर्ट से अनुमति मांगी थी. फिलहाल ईडी की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. बता दें, इसके अलावा  माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर शुक्रवार को फिर बड़ी कार्रवाई होगी. गैंगस्टर एक्ट के तहत  6 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क की जाएगी. आरोप है कि कुर्क होने वाली संपत्ति को अवैध तरीके से अर्जित किया गया था. यह संपत्ति खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के कसारी मसारी इलाके में है, जिसे दोपहर करीब 2.30 बजे प्रयागराज पुलिस और प्रशासन की टीम कुर्की की कार्रवाई करेगी. 


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बता दें, इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर है. जहां आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. जिसमें आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश की मांग की गई है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय हैं, साथ ही कोर्ट ने मामले में एनिमल वेलफेयर से भी जवाब दाखिल करने को कहा है. 19 जनवरी 2023 को अब याचिका पर अगली सुनवाई होगी. प्रियंका गुप्ता व कई अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है.


इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक अन्य बड़ी खबर है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी की गैंगस्टर के तहत दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अफजाल की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है. कृष्णानंद राय हत्याकांड में बरी होने के बाद उसी मुकदमे के आधार पर अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है. अफजाल अंसारी ने याचिका में मुकदमे को रद्द करने की मांग की है. याचिका में कहा है कि जिस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने बरी किया है, उसमें गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं है. अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज है.