ऋषिकेश: उत्तराखंड ( Uttrakhand ) में सरकारी क्षेत्र ( Government Sector ) में काम करने महिलाओं को मातृत्व अवकाश ( Maternity Leave ) मिलता है. वहीं, अब सरकारी छेत्र में काम करने वाली महिलाओं की तर्ज पर गैर सरकारी छात्रों में काम न कारने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकास मिलेगा. दरअसल, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग (Uttarakhand State Women Commission) जल्दी ही महिला नीति को लागू करने वाला है. इसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं.


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राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने दी जानकारी
इस मामले में ऋषिकेश में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ( Chairperson of the State Women Commission )  कुसुम कंडवाल ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आठ मार्च तक यह नीति लागू कर दी जाएगी. अगर ऐसा हो गया तो, जल्द ही उत्तराखंड के प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश भी मिलने लगेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री के सुझाव पर महिला आयोग नीति बनाने में जुटा है.


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महिला नीति के ड्राफ्ट को दिया जा रहा अंतिम रूप 
जानकारी के मुताबिक आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राज्य महिला नीति को जारी किया जा सकता है. वहीं, महिला नीति के ड्राफ्ट पर लगातार काम हो रहा है. इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसके अलावा अलग-अलग माध्यमों से इसमें जनता से सुझाव भी लिए जा रहे हैं. उत्तराखंड में पहली बार महिलाओं के लिए नीति बनने जा रही है. सबसे खास बात ये है कि ये ऐसा बिल होगा जिसे राज्य महिला आयोग की तरफ से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है.