Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि केस, संघ कार्यकर्ता ने हरिद्वार कोर्ट में दायर किया मुकदमा
Rahul Gandhi: पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और मामला दर्ज किया गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ RSS कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने हरिद्वार कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है... इसकी सुनवाई 12 अप्रैल को है...जनवरी में राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा कि RSS 21वीं सदी का कौरव है...
करन खुराना/हरिद्वार: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीचे दिनों उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और अब हरिद्वार कोर्ट (Haridwar court) में उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर हुआ है. इस साल जनवरी में उनकी भारत जोड़ो यात्रा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है.आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने यह मामला दर्ज कराया है. मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को होगी.
राहुल पर संगठन का अपमान करने का आरोप
वाद दायर कराने वाले आरएसएस (RSS) कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने संगठन का अपमान करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है. कनखल के रुद्र विहार निवासी कमल ने वाद में कहा कि राहुल गांधी के बयान से आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते वो आहत हुए हैं।
जानें राहुल ने क्या कहा था?
दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में एक बयान में आरएसएस को 21वी सदी का कौरव बताया था. राहुल गांधी ने कहा था, कौरव कौन थे? मैं आपको सबसे पहले 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा. वे खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी रखते हैं. भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं.
कमल भदौरिया ने वाद में कहा की RSS एक सामाजिक संगठन है. आपदा और मुश्किल वक्त में आम जनता की मदद करती है जिसके कारण उनकी भावनाएं आरएसएस से जुड़ी हुई हैं. वाद अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने कहा जिला न्यायालय में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शिव सिंह की अदालत में मानहानि के वाद के रूप में स्वीकार करते हुए 12 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित की है.
राहुल को पहले ही एक मामले में हो चुकी है सजा
बता दें कि बीते दिनों मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल हुई थी. जिसमें फिलहाल वो जमानत पर इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी. हालांकि इस फैसले को चुनौती देने के लिए अब तक उन्होंने बड़ी अदालत में अपील नहीं की है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था.
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