वाराणसी: आज से12 घंटे खुलेंगी दुकानें, न्यायालयों में होगी सुनवाई
काशी में कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या साढ़े 5 सौ से नीचे पहुंच गई है. जिसके साथ ही वाराणसी भी कोरोना कर्फ्यू से फ्री हो गया है. आज सुबह 7 बजे से ही दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं. जहां कोरोना कर्फ़्यू खुलने से दुकानदारों में खुशी है वहीं, युवाओं में काफी उत्साह दिखा.
विशांत श्रीवास्तव\वाराणसी: काशी में कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या साढ़े 5 सौ से नीचे पहुंच गई है. जिसके साथ ही वाराणसी भी कोरोना कर्फ्यू से फ्री हो गया है. आज सुबह 7 बजे से ही दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं. जहां कोरोना कर्फ़्यू खुलने से दुकानदारों में खुशी है वहीं, युवाओं में काफी उत्साह दिखा. हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि कोई लापरवाही न करे इसके लिए सख्ती के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा.
मास्क लगाना अनिवार्य
दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. इस दौरान दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए. यही अनिवार्यता खरीदारों के लिए भी लागू होगी. अगर इन नियमों का पालन नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी.
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न्यायालयों में होगी सुनवाई
राजस्व व चकबंदी, न्यायालय कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए साप्ताह में पांच दिन खोले जाएंगे. न्यायालयों में हर दिन सुनवाई इस प्रकार की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो. राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई हेतु अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से जारी करेंगे.
कौन-कौन सा विभाग खुलेगा
जल शक्ति विभाग के सभी कार्यालय पूरे सप्ताह खुले रहेंगे.
ऊर्जा विभाग के कार्यालय और बिलिंग काउंटर भी खुले रहेंगे.
निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ खुले रहेंगे.
निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करने को प्रोत्साहित करेंगीं.
प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी.
इन पर सप्ताहिक प्रतिबंध लागू नहीं होगें
बैंकों, पेट्रोल पंप, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स पर लागू नहीं होंगे.
न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू नहीं होंगे.
इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों/कर्मचारियों पर साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.
मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों और वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन पर रोक नहीं होगी.
इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
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