Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्‍यासजी तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने के मामले में कल कोर्ट का फैसला आएगा. मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई होनी है. इसके बाद तय हो जाएगा कि व्‍यासजी तहखाने में नियमित पूजा होती रहेगा या इस पर रोक लगाई जाएगी. 


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वाराणसी कोर्ट ने दी पूजा की अनुमति 
दरअसल, वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी को ज्ञानवापी स्थित व्‍यासजी के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी. आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी के तहखाने में देर रात पूजा भी की गई. जिला जज ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी. जिला प्रशासन को सात दिनों में पूजा-अर्चना की व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया था. 


वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका 
इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति ने वाराणसी कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें इसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा-अर्चना की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई. 


कहां है व्‍यासजी का तहखाना?
साल 1993 से पहले व्यासजी के तहखाने में पूजा-पाठ करने वाले व्यास परिवार के पोते आशुतोष व्यास के मुताबिक, ज्ञानवापी के अंदर 10 तहखाने मौजूद हैं. व्यासजी का तहखाना ज्ञानवापी में दक्षिण की ओर स्थित है. यहां मौजूद 10 तहखानों में से दो तहखानों को खोला गया है. कोर्ट में वाद दाखिल कर बताया गया कि व्यासजी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने है. यह तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है. 


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