Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है. दरअसल आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिला न्यायाधीश की अदालत को सौंप दी गई है. यह भी बताते चलें कि रिपोर्ट पूरी तरह सीलबंद करके दस्तावेज के रूप में भेजी गई है. वहीं अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या हिंदू पक्ष, जो याचिकाकर्ता हैं, या मुस्लिम पक्ष के साथ साझा किया जाएगा. कोर्ट द्वारा सुनवाई की नई तारीख की भी घोषणा कर दी गई है. इस मामले की अगली तारीख गुरूवार तय की गई  है. 


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अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर भी विवाद शुरू हो गया है. मुस्लिम पक्ष इस रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने इस सार्वजनिक रिपोर्ट का विरोध किया है, जबकि हिंदू पक्ष ने भी सीलबंद रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील किए गए एक हिस्से को छोड़कर, मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश वाराणसी अदालत ने यह जांचने के लिए दिया था कि क्या 17वीं सदी के अंत में मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी.


जुलाई में दिया था सर्वे का आदेश
एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं. 


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