Varanasi Hindi News: वाराणसी के IIT-BHU में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता की मां ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और वाराणसी जिला जज को ईमेल भेजकर न्याय की अपील की है. उन्होंने लिखा कि बार-बार बेटी को कोर्ट में तलब किया जा रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई, परीक्षा और मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है.


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मां ने कहा कि उनकी 20 वर्षीय बेटी बेंगलुरु में इंटर्नशिप कर रही है. बार-बार पेशी के कारण वह परेशान हो चुकी है. उन्होंने लिखा कि हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में पीड़िता को बार-बार कोर्ट बुलाना उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा है.


आरोपियों को मिली जमानत से गहरा आघात
पीड़िता की मां ने बताया कि 2 नवंबर 2023 को गैंगरेप की घटना के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट से 6 महीने के अंदर जमानत मिल गई. इससे बेटी पर गहरा असर पड़ा है.


बार-बार पेशी से पढ़ाई पर असर
18 जुलाई 2024 से शुरू हुए ट्रायल के दौरान बेटी को 12 बार कोर्ट में बुलाया गया और 8 बार उससे जिरह हुई. बार-बार पेशी के कारण उसकी कक्षाएं और परीक्षाएं प्रभावित हुईं. नवंबर और दिसंबर की परीक्षाओं में भी उसका प्रदर्शन कमजोर रहा.


वर्चुअल पेशी की मांग
मां ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि POCSO एक्ट की तरह इस मामले में भी सीमाएं तय की जाएं. पीड़िता को बार-बार तलब करने के बजाय वर्चुअल पेशी की व्यवस्था हो. इससे पीड़िता को कोर्ट जाने की परेशानी से राहत मिलेगी और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी.


आरोपियों को जमानत के बाद मिली रिहाई
तीनों आरोपियों आनंद चौहान, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल को अलग-अलग समय पर जमानत मिली. कमजोर पुलिस रिपोर्ट और अभियोजन की कमजोर बहस के चलते जमानत स्वीकृत हुई. मां ने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि पीड़िता को न्याय मिले और वह अपने जीवन को सामान्य तरीके से आगे बढ़ा सके.


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