Umar Ansari News: भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है. उमर अंसारी ने जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. आपको बता दें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.


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150 लोगों के खिलाफ थी प्राथमिकी दर्ज
ज्ञात हो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी, उसके छोटे भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी. एफआईआर के अनुसार उनके खिलाफ आरोप था कि दिनांक 03 मार्च 2022 को आरोपियों ने जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था. आपको बता दें कि एफआईआर आईपीसी की धारा 171-एफ, 186, 189, 153-ए, 120-बी और 506 के तहत दर्ज की गई थी.


सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अंसारी को अग्रिम जमानत देने की इच्छा जताई. आपको बता दें कि यूपी राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद पेश हुईं और अंसारी को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध किया. तो वहीं उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे. 


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