नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ (Kashi Vishwanath Mandir) से जुड़े ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi masjid) परिसर में बने वजूखाने की सफाई की मांग  मंजूर कर लिया है. हिन्दू पक्ष ने इसको लेकर याचिका दायर की थी. SC ने वाटर टैंक की सफाई की मांग को मंजूर कर लिया है. कोर्ट ने कहा,  जिला अधिकारी की निगरानी में सफाई होगी.  प्रशासन सफाई की इस कवायद को कोर्ट के पुराने आदेश को ध्यान में रखते हुए अंजाम देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में शिवलिंग जैसी संरचना को संरक्षित रखने का आदेश दिया था. साथ ही कहा था कि जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि नमाज पढ़ने में मुस्लिम समुदाय को परेशानी न हो. 


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ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हिंदू पक्ष ने नई अर्जी दाखिल की थी. उसने मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मांग की थी. दरसअल टैंक में मछलियों की मौत से वहां गंदगी फैली है. वज़ूखाने में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह जगह सील है. हिंदू पक्ष की ओर से वकील माधवी दीवान ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को भी सफाई की इस मांग से ऐतराज नहीं है. मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील ने कहा, हमें एतराज नहीं है. प्रशासन की निगरानी में सफाई की जा सकती है.


श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: SC ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश पर लगाई रोक, मस्जिद कमेटी की याचिका पर नोटिस जारी


इससे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया था.सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अमल में लाने पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर हिंदू संगठन ‘भगवान श्रीकृष्ण विराजमान’ और संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा था.


गौरतलब है कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद और वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद से जुड़ी कई याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. हिन्दू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों की ओर से ये याचिकाएं दाखिल की गई हैं.