इस जिले में अगले 2 दिन बंद रहेंगी दुकानें, डीएम ने जारी किया आदेश
हालांकि दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकती हैं.
वाराणसी: वाराणसी में अगले दो दिनों तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से 29 व 30 अप्रैल को वाराणसी की सभी दुकानों को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. इस दौरान जिले में समस्त प्रकार की दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि अपरान्ह 12 बजे तक खोली जा सकती हैं.
इन्हें भी मिलेगी छूट
उन्होंने बताया कि इस दौरान मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/ सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाईयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
साप्ताहिक बंदी भी रहेगी जारी
इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी. इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा. गौरतलब है कि यह आदेश मात्र 29 एवं 30 अप्रैल को 2 दिन दुकानों की बंदी का है. इस दौरान आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी. यह किसी प्रकार का लॉक डाउन नहीं है.
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