उत्तर प्रदेश में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नहीं किया पालन तो होगी कार्रवाई
योगी सरकार ने बिना मास्क के बाहर निकलना पूरी तरह बैन कर दिया है. जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई भी बिना मास्क पहने बाहर निकलेगा तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
गौतमबुद्ध नगर: कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है. योगी सरकार ने बिना मास्क के बाहर निकलना पूरी तरह बैन कर दिया है. जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि अगर कोई भी बिना मास्क पहने बाहर निकलेगा तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.
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अवनीश अवस्थी ने कहा कि, ''लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है. अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा उसपर कार्रवाई की जाएगी.''
बता दें कि योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है 'एपडेमिक ऐक्ट 1987 और यूपी एपिडेमि डिजीज Covid-19 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली लागू रहने तक हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने के लिए अपने चहरे को ढकना अनिवार्य किया है.
आपको बता दें कि इन नियमों और आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना या आईपीसी, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. वैसे महामारी एक्ट में नियमों और आदेशों के उल्लंघन पर एक से छह महीने तक की सजा का प्रावधान है. साथ ही 200 से 1000 रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है लेकिन कोर्ट चाहे तो सजा और जुर्माना दोनों लगा सकता है.
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