बांदा: महोबा जिले के खरेला थाना क्षेत्र के पहरेथा गांव में एक मुस्लिम युवक ने सिर्फ रोटी जल जाने पर अपनी बीवी को 'तीन तलाक' बोलकर घर से निकाल दिया. अपर पुलिस अधीक्षक बंशराज यादव ने बताया कि पहरेथा गांव की 24 साल की मुस्लिम युवती ने उनके पास आकर शिकायत की कि रोटी जल जाने की वजह से पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया है. महिला ने इस बात का शिकायती पत्र दिया है.


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4 जुलाई 2017 को हुआ था निकाह
पुलिस अधीक्षक ने थाना पुलिस को घरेलू हिंसा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश दिया. उन्होंने बताया कि शिकायती पत्र के अनुसार, करहरा गांव की रजिया का निकाह पहरेथा गांव के निहाल खान के साथ 4 जुलाई 2017 को हुआ था. रजिया ने आरोप लगाया कि पति के तलाक देने और घर से निकाले जाने की शिकायत लेकर वह पहले थाने गई थी, लेकिन पुलिस ने उसे डांटकर भगा दिया था.


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सिगरेट से जलाने का भी लगाया आरोप
स्थानीय थाना पुलिस से मदद नहीं मिलने पर वह अपर पुलिस अधीक्षक से मिली. उसने यह भी आरोप लगाया कि तलाक देने से तीन दिन पहले उसके पति ने जलती सिगरेट से उसके शरीर के कई हिस्सों को जलाया भी था.


सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को माना है असंवैधानिक
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. सरकार तीन तलाक को एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए बाद में एक विधेयक लेकर आई. लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया और अब यह राज्यसभा में लंबित है. यह तीन तलाक को अवैध बनाता है और पति के लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान करता है. मसौदा कानून के तहत तीन तलाक किसी भी रूप में (मौखिक, लिखित या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सऐप सहित इलेक्ट्रानिक तरीके से) अवैध और अमान्य होगा.