Chhat puja 2023: प्रदेश में दीपावली का त्योहार सकुशलता से संपन्न होने के बाद सीएम योगी सरकार आने वाली छठ पूजा और देव-दीपावली को लेकर अलर्ट मोड में है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्तों को डाला छठ और देव दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है. घाटों पर महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया गया है. छठ घाटों पर भी एंटी रोमियो टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. 


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मुख्यमंत्री ऑपरेशन
मुख्यमंत्री की ओर से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से जनसुनवाई किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है साथ ही ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन कान्वेक्शन आदि अभियानों को लेकर नियमित समीक्षा करने और बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमित फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त को बढ़ाने के भी निर्देश दिये गये हैं. 


ट्रैफिक रूट
सभी जिलों और कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारियों को छठ और देव दीपावली की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक करते हुए रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही ट्रैफिक रूट डायवर्जन और जाम से निपटने की स्थिति की समीक्षा के लिए भी कहा गया . डीजीपी की ओर से सख्त निर्देश है कि पर्व-त्यौहार के दौरान यातायात नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए.


आवश्यक कार्रवाई 
प्रदेश के सभी पुलिस कप्तानों और कमिश्नरेट के आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने यहां थानों में लंबित मामलों में समय से विवेचना को निस्तारित कराएं. इसके अलावा संवेदनशील मामलों में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जाकर निरीक्षण करें और रिपोर्ट तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई तय समय में सुनिश्चित करें.


सख्ती 
आईजीआरएस पोर्टल या जन शिकायत पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से निस्तारण करें और निमयमित फीडबैक प्राप्त करें. साथ ही अपने  जिलों के असामाजिक तत्वों की निगरानी में सख्ती बरतें. आपराधिक प्रवृति के लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें. 


अवैध गतिविधियों पर अंकुश
गुंडों, माफिया की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भी पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है.  यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निरोधात्मक कार्रवाई, गैंगेस्टर, गुंडा, एनडीपीएस, आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई थानों के माध्यम से सुनिश्चित कराई जाए. 


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