नई दिल्ली : हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इससे पहले कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित अन्य के खिलाफ किया था आरोप तय. प्रतिभा सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में दी थी चुनौती,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरअसल, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और आनंद चौहान समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट में कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने गैरकानूनी तरीके से 10 करोड़ की संपत्ति बनाई, जो उनकी आय से अधिकहै. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल  2016 को हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था और सीबीआई को वीरभद्र सिंह व उनकी पत्‍‌नी को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था. सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का संज्ञान लेते हुए ईडी ने भी मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था. 


क्या है पूरा मामला 
वीरभद्र सिंह के खिलाफ 10,30,47,947 रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने का है. वीरभद्र और उनकी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामला निरस्त करने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने 31 मार्च,  2017 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी.उसी समय कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि सीबीआइ को हिमाचल में जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी चाहिए. वैसे इस मामले में वीरभद्र व अन्य के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुका है.