WhatsApp privacy policy News: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 को वापस नहीं लिया गया है लिहाजा इसकी जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए. सीसीआई ने इसके साथ ही कहा कि व्हॉट्सएप की निजता नीति के बारे में चल रही जांच उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उपयोगकर्ता निजता के कथित उल्लंघन के मामले से अतिव्याप्त नहीं होती है.


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व्हॉट्सएप पर जारी रहेगी जांच?


हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सीसीआई ने अपनी यह दलील पेश करते हुए जांच जारी रखने की मांग की. पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 की जांच शुरू करने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से एकल पीठ के इनकार के बाद व्हॉट्सएप एलएलपी और फेसबुक इंक ने पीठ के समक्ष अपील दायर की हुई है.


सीसीआई ने लिया था फैसला


सीसीआई ने गत वर्ष जनवरी में अपने स्तर पर व्हॉट्सएप की निजता नीति की पड़ताल करने का फैसला किया था. उसने यह कदम इस बारे में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था. व्हॉट्सएप की तरफ से इस जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई लेकिन एकल पीठ ने ऐसा करने से मना कर दिया था.


दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा


व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर  CCI यानि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के खिलाफ फेसबुक और  व्हाट्सएप्प की अर्जी पर दिल्ली HC ने फैसला सुरक्षित रखा. इससे पहले सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ व्हाट्सएप्प और फेसबुक  ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी लगाई थी.


CCI कर रहा जांच


दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्स का डाटा फेसबुक और उसकी दूसरी कंपनियों से साझा कर सकता है. सीसीआई का मानना है कि इस तरह का डाटा फेसबुक को दूसरी कंपनियों पर गैरवाजिब बढ़त देगा और प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा. इसको लेकर CCI जांच कर रहा है


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(एजेंसी इनपुट)