Railways Encroachment Notice: दिल्ली (Delhi) में रेलवे (Railway) ने दो बड़ी मस्जिदों (Mosques) को नोटिस भेजकर अपनी जमीन से अतिक्रमण (Encroachment) हटाने को कहा है. बता दें कि रेलवे ने जिन मस्जिदों को नोटिस भेजा है वो बंगाली मार्केट में और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास की मस्जिदें हैं. रेलवे का दावा है कि दोनों मस्जिदें रेलवे की जमीन पर बनी हैं. रेलवे ने दोनों मस्जिदों को बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है. नोटिस में लिखा है कि रेलवे संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर स्वेच्छा से मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थलों सहित किसी भी बिना लाइसेंस वाली संरचना को नष्ट करना होगा, अन्यथा रेलवे प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा.


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वक्फ बोर्ड ने याद दिलाई 1945 की बात


इसके बाद रेलवे के इस नोटिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि दोनों मस्जिदों का 1945 का कानूनी अग्रीमेंट हैं. दोनों मस्जिदें किसी की जमीन पर अतिक्रमण करके नहीं बनाई गई हैं. बता दें कि ये दोनों मस्जिदें गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच मेन रोड पर बनी हुई हैं. 15 दिन में मस्जिद स्वेच्छा से हटाने की बात रेलवे के नोटिस में कही गई है. वरना रेलवे की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.


नुकसान की नहीं होगी जिम्मेदारी


रेलवे के नोटिस में ये भी कहा गया है कि जिन अतिक्रमणों की परमिशन नहीं है, उन्हें रेलवे एक्ट के अनुपालन में हटा दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं होगी. रेलवे को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा.


अतिक्रमण खुद से नहीं हटाया तो क्या होगा?


बता दें कि रेलवे की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद भी अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो रेलवे उस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करता है. रेलवे के लिए ये एक सामान्य टास्क है. अगर कोई अतिक्रमण रेलवे के ध्यान में आता है तो उसे करने वाले को नोटिस जारी होता है.


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