Wrestlers Protest Hate Speech against PM Modi Delhi Police: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पहलवानों ने कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं की थी, लिहाजा उनके खिलाफ  हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के खिलाफ जो भड़काऊ बयानबाजी की गई है, वो मौक़े पर मौजूद दूसरे लोगों ने की है. कोर्ट में दायर शिकायत में पहलवानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ भड़काऊ बयानबाज़ी का आरोप लगाया गया था.


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पीएम के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी दूसरे लोगों ने की: पुलिस


कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि बम बम महाराज की ओर से तीन शिकायत उसे मिली थीं. तीसरी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान 'मोदी तेरी क़ब्र खुदेगी' जैसे नारे लगाए गए. शिकायतकर्ता का कहना था कि इस तरह की भाषा भड़काऊ भाषण के दायरे में आती है और इस तरह पहलवानों ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकाने की कोशिश की है.


हालांकि पुलिस ने जब शिकायतकर्ता की ओर से पेश पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो क्लिप पर गौर किया तो ये साफ है कि  ये नारा प्रदर्शनस्थल पर मौजूद दूसरे लोगों ने लगाया था. बजरंग पुनिया,विनेश फोगाट या किसी दूसरे  पहलवान ने ऐसा नारा नहीं लगाया था. कोई  पहलवान इस वीडियो क्लिप में ऐसा कोई नारा लगाते हुए नज़र नहीं आया है. लिहाजा उनके खिलाफ हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता और  कोर्ट में दायर यह शिकायत खारिज होनी चाहिए


कनॉट प्लेस थाने की पुलिस कर रही जांच


स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली  पुलिस ने कहा है कि जहाँ तक बम बम महाराज की ओर से दायर दो  अन्य शिकायतों का सवाल है( जिसमे उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर बिना पुख्ता सबूत के झूठे आरोप लगाए गए हैं), वो शिकायतें कनॉट प्लेस थाने को भेज दी गई है, जहां पर पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ दो FIR दर्ज कराई है.


कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी


दिल्ली पुलिस ने ये रिपोर्ट दरअसल पहलवानों के खिलाफ दायर शिकायत के मद्देनजर  दायर की है. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन में प्रधानमंत्री और ब्रजभूषण के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई पर पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है. जो कि हेट स्पीच को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है. पिछली सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस से अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट तलब की थी. अब आगे कोर्ट 7 जुलाई को इस रिपोर्ट पर विचार करेगा.