सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर छा जाने वाली Xiaomi की खुल गई पोल, सरकार ने कसा शिकंजा
Xiaomi को सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act), 1962 के प्रावधानों (Provisions) के तहत 653 करोड़ रुपये के शुल्क (Duty) की मांग और वसूली (Recovery) को लेकर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.
नई दिल्ली: सरकार ने चीन की फोन विनिर्माता (Manufacturer) कंपनी Xiaomi की भारतीय यूनिट को आयात शुल्क (Import Duty) की कथित चोरी को लेकर 653 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है. एक आधिकारिक बयान (Official Statement) में यह जानकारी दी गई.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय का बयान
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने बुधवार को कहा कि Xiaomi India को उसके परिसरों में तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों (Documents) के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने जांच के दौरान पाया था कि Xiaomi India और उसके अनुबंध (Contract) वाली विनिर्माता कंपनियों द्वारा आयात (Import) किए गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी (Royalty) की राशि शामिल नहीं थी, जो सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन है.
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Xiaomi के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी
मंत्रालय ने कहा कि लेनदेन मूल्य में 'रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क' नहीं जोड़कर Xiaomi India सीमा शुल्क से बच रहा था. मंत्रालय के अनुसार, 'डीआरआई की जांच पूरी होने के बाद शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Xiaomi Technology India Private Limited) को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एक अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग और वसूली को लेकर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.'
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Xiaomi ने दिया जवाब
इस संबंध में भेजे गए ईमेल का Xiaomi ने जवाब देते हुए कहा, 'शाओमी इंडिया (Xiaomi India) में हम यह सुनिश्चित करने पर अत्यधिक महत्व देते हैं कि सभी भारतीय कानूनों (Indian Laws) का पालन किया जाए.' कंपनी ने कहा, 'फिलहाल हम नोटिस की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं. एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकारियों का समर्थन करेंगे.'
(इनपुट - भाषा)
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