नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के नेता शशि थरूर को उनके खिलाफ एक शिकायत पर सात जून को तलब किया है. शिकायत थरूर की इस कथित टिप्पणी को लेकर की गई कि एक आरएसएस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना ''शिवलिंग पर बैठे बिच्छू'' से की थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दिल्ली बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि शिकायत की. बब्बर का कहना है कि कांग्रेसी नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची.


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थरूर ने पिछले साल अक्टूबर में दावा किया था कि एक आरएसएस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ''शिवलिंग पर बैठे बिच्छू'' से की थी. शिकायत में कहा गया, ''मैं भगवान शिव का भक्त हूं. हालांकि, आरोपी (थरूर) ने करोड़ों शिव भक्तों की भावनाओं को नजरअंदाज किया और यह बयान दिया जिससे भारत और देश के बाहर मौजूद भगवान शिव के सभी भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची.'' इसमें कहा गया, ''शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची और आरोपी ने जानबूझकर यह द्वेषपूर्ण कृत्य किया जिसका उद्देश्य उनकी धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके भगवान शिव के भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना था.'' 


शिकायत मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दायर की गई. थरूर ने यह कथित टिप्पणी पिछले साल बेंगलूर साहित्य महोत्सव में की थी. उन्होंने ट्वीट किया था कि यह बयान उनका नहीं है बल्कि यह पिछले छह सालों से सार्वजनिक रूप से मौजूद है. थरूर ने महोत्सव में अपने भाषण में कहा कि एक अज्ञात आरएसएस सूत्र ने एक पत्रकार से कहा था जिसका मैं हवाला देता हूं जिसमें आरएसएस नेता ने मोदी को नियंत्रित करने में नाकामी रहने पर अपनी हताशा जताई. 


उन्होंने कहा था, ''व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं. आप उसे हाथ से नहीं हटा सकते और आप इसे चप्पल से भी नहीं मार सकते.''