PPF Account: आपका PPF अकाउंट हो गया है बंद? तुरंत करें यह काम, वरना हो जाएगा भारी नुकसान
PPF Account Rules: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) निवेश का बेहतर विकल्प है. सरकार की तरफ संचालित की जानी वाली इस इनवेस्टमेंट स्कीम में सालाना 7.1 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. हर तिमाही के आधार पर होने वाली समीक्षा के बेस पर इसे रिवाइज किया जाता है. इस योजना में निवेश से आप 1.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स बचा सकते हैं.
इस योजना में निवेश के तहत सालाना मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्स-फ्री होते हैं. लेकिन यदि आप इस योजना में निवेश करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. इसमें हर साल आपको न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना जरूरी होता है.
यदि आप न्यूनतम निवेश यानी 500 रुपये जमा नहीं कर पाते तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव (PPF Account inoperative) हो जाता है. इसके अलावा आप फाइनेंशियल ईयर में इसमें अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं.
न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर यदि आप पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव होने के बाद आपको ब्याज तो मिलता है. लेकिन इसके कई नुकसान होते हैं. पहला नुकसान यह कि आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन नहीं ले सकते. साथ ही इसे दोबारा चालू कराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ता है.
सबसे अच्छा यही होगा कि कोशिश करें इसमें हर बार पैसा जमा जरूर हो. किसी कारण यह इनऑपरेटिव हो जाए तो आप पैसे जमा करके इसे फिर से चालू करा सकते हैं. बंद पड़े पीपीएफ अकाउंट को चालू कराने के लिए आपको संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में लिखित एप्लीकेशन देनी होगी.
अकाउंट चालू होने पर जितने साल आपका अकाउंट बंद रहा उसके लिए हर साल 500 रुपये के हिसाब से उसमें पैसा डिपाजिट करना होगा. साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 500 या उससे ज्यादा रुपये जमा करने होंगे. इसके अलावा जितने साल पेमेंट लैप्स हुई है, उसमें हर साल आपको 50 रुपये देने होंगे.