Pakistan Ahmadiyya Community: एक चरमपंथी समूह के सदस्यों ने पाकिस्तान के पंजाब के कई इलाकों में अहमदिया समुदाय के पूजा स्थलों पर हमला किया और उन्हें अपवित्र किया. लाहौर स्थित द फ्राइडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है. समुदाय के सदस्यों द्वारा साझा की गई तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि बहावलपुर, शेखुपुरा और बहावलनगर में पूजा स्थलों पर हमला किया गया.


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पहला हमला बहावलपुर में हुआ जहां तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के कुछ सदस्यों ने 13 सितंबर को'चक 183 मुराद में एक पूजा स्थल पर हमला किया. हमलावरों ने इमारत पर धावा बोल दिया और ऊपर की मीनारों को ध्वस्त कर दिया.


रिपोर्ट के अनुसार अगले दिन, 14 सितंबर को शेखूपुरा के नारंग मंडी में एक अहमदी पूजा स्थल पर हमला किया गया. 15 सितंबर को, हमलावरों ने बहावलनगर के चक 168 मुराद में स्थित पूजा स्थल पर हमला किया और मीनारों को अपवित्र कर दिया.


पुलिस ने रोकने की नहीं की कोशिश
समुदाय ने शिकायत की कि पुलिस ने घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. समुदाय ने दावा किया कि चरमपंथियों ने शेखूपुरा के किर्तो इलाके में एक पूजा स्थल को निशाना बनाने की योजना बनाई है.


बहावलपुर में हमले वाली जगह को छोड़कर ये सभी स्थान भारतीय सीमा के अपेक्षाकृत करीब हैं, नारंग मंडी सीमा के सबसे करीब है, नारंग मंडी और सीमा के बीच निकटतम बिंदु सिर्फ आठ किलोमीटर है. लक्षित तीन इलाकों में मुल्तान और फैसलाबाद 388 किलोमीटर के व्यास के साथ निकटतम प्रमुख शहर हैं.


पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लिए मुश्किल हालात
समुदाय के सदस्यों के अनुसार, ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में रहने वाले अहमदियों के लिए शत्रुतापूर्ण माहौल बनाती हैं, जिन्हें समान नागरिक के रूप में जीवन, संपत्ति और धर्म की स्वतंत्रता के उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है.


समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'पीड़ा यह है कि पुलिस इन कृत्यों को करने में सबसे आगे रही है, या वे ही अहमदियों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं.’


समुदाय ने बताया कि कैसे, हाल ही में, लाहौर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि उन पूजा स्थलों में जहां 1984 से पहले अहमदिया पूजा स्थलों के ऊपर मीनारें बनाई गई थीं, जब ईशनिंदा कानून लागू किया गया था, उन्हें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे वास्तुकला का हिस्सा हैं.


समुदाय के सदस्य ने कहा, 'इन पूजा स्थलों की मीनारें 1984 के अध्यादेश XX के पहले से ही मौजूद हैं.' उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है.'


समुदाय के सदस्य ने कहा कि जरनवाला घटना के बाद और उसके बाद के टेलीविजन साक्षात्कारों में, प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर ने आश्वासन दिया था कि राज्य सभी नागरिकों के पूजा स्थलों की रक्षा करेगा. लेकिन अब तक, वह वादा पूरा नहीं हुआ है.


(इनपुट- न्यूज एजेंसी ANI)