Nawaz Sharif Panama Papers: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को एवेनफील्ड करप्शन केस में बुधवार को बरी कर दिया. नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के एक और मामले में बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका NAB ने वापस ले ली है. इस वजह से नवाज शरीफ को बरी किए जाने वाले फैसले को बरकरार रखा गया है. चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की दो मेंबर्स वाली बेंच ने दायर अपील पर सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया है.


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10 साल की सजा से नवाज को राहत


बता दें कि एवेनफील्ड करप्शन केस में नवाज शरीफ को 2018 में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उसी साल नवाज शरीफ को फ्लैगशिप करप्शन केस में एक लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था. लेकिन एंटी करप्शन वाचडॉग एनएबी ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इससे नवाज को राहत मिली है.


क्या है एवेनफील्ड भ्रष्टाचार केस?


एवेनफील्ड भ्रष्टाचार केस गलत तरीके से कमाए गए पैसों से लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ा था. नवाज शरीफ इस मामले में जमानत पर थे. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद, नवाज शरीफ को एवेनफील्ड मामले में बरी कर दिया. इससे पहले एनएबी ने फ्लैगशिप केस में अपनी अपील वापस ले ली. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.


राहत मिलने पर नवाज का रिएक्शन?


कोर्ट की सुनवाई के बाद नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मैंने पूरा केस उन पर छोड़ दिया था. अल्लाह ने आज हमें केस जितवाया. जान लें कि नवाज शरीफ फरवरी, 2024 में होने वाले आम चुनावों में अपनी पार्टी को लीड करने के लिए लौटे हैं. लगभग चार साल बाद उनकी वतन वापसी पिछले महीने हुई है.


मरियम नवाज ने कही ये बात


इस महीने की शुरुआत में, नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के नेताओं को आम चुनावों के लिए अपनी तैयारी शुरू करने को कहा था. नवाज की बेटी मरियम नवाज ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आज के कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि अल्लाह ने उन लोगों को इंसाफ दिलाया जिन्होंने उन पर अपना अटूट विश्वास जताया.


अभी भी इस केस में दोषी हैं नवाज शरीफ


गौरतलब है कि नवाज शरीफ हालांकि अभी भी अल-अजीजिया स्टील मिल्स केस में दोषी हैं. इस केस में उन्हें साल 2018 में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. नवाज शरीफ सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे. इस दौरान कोर्ट की सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं.


पूर्व प्रधानमंत्री ने एवेनफील्ड प्रॉपर्टी और अल-अजीजिया केस में अपनी सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने दोनों केस में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील की थी. नवाज शरीफ को नवंबर, 2019 में इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति दी गई थी. फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिसंबर, 2020 में दोनों मामलों में नवाज को भगोड़ा घोषित कर दिया था.


(इनपुट- भाषा)