अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के नियमों के खिलाफ PAK, कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील देने से इनकार
कुलभूषण जाधव पर अंतराष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान की आनाकानी कर रहा है.
नई दिल्ली: कुलभूषण जाधव पर अंतराष्ट्रीय कोर्ट का आदेश मानने में पाकिस्तान की आनाकानी कर रहा है. उसने दावा किया कि कुलभूषण जाधव रिव्यू पिटीशन को तैयार नहीं हैं. पाकिस्तान उनको भारतीय वकील मुहैया कराने को भी तैयार नहीं है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि वहां की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ने अपने सजा के मद्देनजर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया है. इसके बदले उन्होंने दया याचिका की गुजारिश की है.
पाकिस्तान के एडीशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा, ''कुलभूषण जाधव से सजा के संबंध में पुनर्विचार याचिका दायर करने को कहा गया था. उन्होंने अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया.''
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20 मई को अंतररराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) के आदेशों की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान एक अध्यादेश लाया था. उसके तहत उनको दो महीने के भीतर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करनी थी. 17 जून को जाधव को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मौका दिया गया था.
पाकिस्तान ने ये भी दावा किया कि उसने भारतीय हाई कमीशन से भी बार-बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस संबंध में रिव्यू पिटीशन के लिए कहा था. इसके साथ ही पाकिस्तान ने ये भी कहा कि वह जाधव को दूसरा काउंसलर एक्सेस भी देने को तैयार है. भारत सरकार ने अभी इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
इससे पहले सितंबर, 2019 में कुलभूषण जाधव को पहली बार काउंसलर एक्सेस दी गई थी. भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलूवालिया ने उनसे करीब दो घंटे मुलाकात की थी. उसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि जाधव पर पाकिस्तान के झूठे दावों को स्वीकारने का अत्यधिक दबाव है.