Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर कोर कमांडर हाउस सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर ‘हमलों की साजिश रचने’ का दोषी पाया गया है. सरकारी अभियोजक ने एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) में शुक्रवार को यह बात कही. लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने पांच आतंकवाद मामलों में खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी.


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एक विशेष अभियोजक ने शुक्रवार को एटीसी को बताया कि पंजाब पुलिस की एक संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) ने नौ मई को सैन्य और देश के भवनों पर हुए हमलों की जांच पूरी कर ली है और इमरान खान को हिंसा के लिए उकसाने और अन्य आरोपों का दोषी पाया है. खान कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए.


सबूत इकट्ठा करने के लिए खान की गिरफ्तारी
अभियोजक फरहाद अली शाह ने कहा कि खान नौ मई के हमलों की साजिश रचने के दोषी हैं और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी है.


एटीसी न्यायाधीश अबेर गुल खान ने खान की अग्रिम जमानत आठ अगस्त तक बढ़ा दी और अभियोजक को अगली सुनवाई पर और अधिक दलीलें पेश करने का निर्देश दिया.


खान को हो सकती है उम्रकैद
इससे पहले गुरुवार को पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राजनयिक सूचना को उजागर करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का दोषी पाया गया तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.


खान ने पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजी गयी एक सूचना का इस्तेमाल उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए एक महीने बाद अमेरिका पर आरोप लगाने के वास्ते किया था. एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानून मंत्री तरार ने कहा कि आधिकारिक रहस्य लीक करने के लिए न्यूनतम सजा दो साल है.


यह विवाद तब फिर से उभर आया जब खान के प्रधान सचिव आजम खान, जो पिछले महीने से लापता थे, अचानक सामने आए और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख ने उन्हें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गुप्त संचार का उपयोग करने के लिए कहा था.


(इनपुट – न्यूज एजेंसी - भाषा)