Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया, संसद सदस्यता खत्म
Imran Khan News : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में चुनाव आयोग के सचिवालय में फैसले की घोषणा की. फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
Pakistan News: पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को तोशाखाना संदर्भ में गलत घोषणा के लिए अनुच्छेद 63 (1) (पी) के तहत पीटीआई प्रमुख इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. संविधान के अनुच्छेद 63 (1) (पी) में कहा गया है कि एक व्यक्ति, "फिलहाल, किसी भी कानून के तहत मजलिस-ए-शूरा (संसद) या प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या चुने जाने के लिए अयोग्य है." जैसे, इमरान को नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में हटा दिया गया है और अब उनकी अयोग्यता के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होंगे. हालांकि लिखित फैसले का अभी इंतजार है लेकिन कानूनी विशेषज्ञ इसे व्यापक रूप से इमरान को मौजूदा नेशनल असेंबली (एनए) कार्यकाल के अंत तक अयोग्य घोषित करना मान रहे हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद में ईसीपी सचिवालय में फैसले की घोषणा की. यह फैसला पांच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से लिया. हालांकि, पंजाब के सदस्य आज की घोषणा के लिए मौजूद नहीं थे. फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
क्या है मामला?
बता दें अगस्त में गठबंधन सरकार द्वारा इमरान के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय के 'विवरण साझा नहीं करने' के लिए संदर्भ दायर किया गया था. पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट - सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ को संदर्भ प्रस्तुत किया था, जिन्होंने बाद में इसे आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा को भेज दिया था.
1974 में स्थापित, तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक विभाग है और शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है. तोशाखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों को ये नियम लागू होते हैं, उन्हें प्राप्त उपहार/उपहार और अन्य ऐसी सामग्री की सूचना कैबिनेट डिवीजन को देनी होती है.
हालांकि, पीटीआई, सरकार में रहते हुए, 2018 में पदभार ग्रहण करने के बाद से इमरान को दिए गए उपहारों के विवरण का खुलासा करने से हिचक रही थी, यह कहते हुए कि ऐसा करने से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरा होगा, यहां तक कि पाकिस्तान सूचना आयोग (पीआईसी) ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था. लेकिन बाद में, 8 सितंबर को ईसीपी को सौंपे गए एक लिखित जवाब में, इमरान ने प्रधान मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त कम से कम चार उपहारों को बेचने की बात स्वीकार की थी.
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