Pakistan News: पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स (सीसीआई) द्वारा नई जनगणना को मंजूरी दिए जाने के बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करने की आवश्यकता होगी ऐसे देश में आम चुनाव अगले साल मार्च तक टल सकते हैं. उन्होंने सोमवार को जियो न्यूज को बताया, ‘यदि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है तो चुनाव फरवरी के तीसरे सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में होंगे.’


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जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीपी नई डिजिटल जनगणना के आधार पर आगामी आम चुनाव कराने के लिए बाध्य है - जो पहले इस साल अक्टूबर या नवंबर में निर्धारित था.


शनिवार को सीसीआई की एक बैठक में ‘सर्वसम्मति से’ जनगणना 2023 को मंजूरी दी गई. बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, सभी चार मुख्यमंत्रियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से जनगणना 2023 को मंजूरी दी गई.


परिसीमन कराना एक संवैधानिक दायित्व
सीसीआई के फैसले का जिक्र करते हुए सनाउल्लाह ने यह भी कहा, 'मेरी राय में नए सिरे से परिसीमन कराना एक संवैधानिक दायित्व है.' उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक एक जनगणना के आधार पर दो आम चुनाव नहीं हो सकते.


गृहमंत्री ने कहा कि संविधान में यह भी कहा गया है कि नई जनगणना के नतीजे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित होने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राजनीतिक दलों ने 2023 की जनगणना के नतीजों पर विभिन्न आपत्तियां उठाई थीं.


मंगलवार को सामने आएगा कार्यवाहक पीएम का नाम
वहीं कार्यवाहक प्रधान मंत्री की नियुक्ति के बारे में बोलते हुए सनाउल्लाह ने कहा कि अंतरिम मुख्य कार्यकारी के लिए किसी नाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.


संघीय मंत्री ने कहा, ‘एमक्यूएम-पी ने इस पद के लिए [सिंध के गवर्नर] कामरान टेसोरी का नाम प्रस्तावित किया है.’ उन्होंने कहा कि एक अन्य गठबंधन सहयोगी ‘पीपीपी भी एक या दो नाम देने का इरादा रखता है.’ उन्होंने कहा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री का अंतिम नाम कल (मंगलवार) तक सामने आ जाएगा.


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि निचले सदन का कार्यकाल खत्म होने से तीन दिन पहले ही नेशनल असेंबली को नौ अगस्त को भंग कर दिया जाएगा. इस कदम से देश में 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराना होगा.


 


पाकिस्तान की संसद का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त को पूरा होने जा रहा है. संविधान के प्रावधान के तहत नेशनल असेंबली का कार्यकाल पूरा होने पर 60 दिन में आम चुनाव कराने होते हैं, लेकिन अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले ही असेंबली को भंग कर दिया जाए तो यह अवधि 90 दिन तक बढ़ सकती है.


(इनपुट –ANI)