कहीं आप भी कार के अंदर नहीं रखते ये चीजें? वरना खानी पड़ सकती है जेल की हवा
Car Illegal Things: बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में अक्सर तरह-तरह का सामान रख लेते हैं. ये लापरवाही ना सिर्फ गाड़ी गंदी कर देती है बल्कि कभी-कभी कानूनी पेच भी फंसा सकती है. अगर आप दूसरे राज्यों में घूमने या रोज ऑफिस जाने के लिए गाड़ी निकालने वाले हैं, तो यहां कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी गाड़ी से दूर रखना चाहिए.
खुली शराब की बोतलें
भारत के ज्यादातर राज्यों में गाड़ी चलाते वक्त खुली शराब की बोतल रखना गैरकानूनी है. ये कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोका जा सके. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और पूरी तरह से होश में भी हैं, तब भी गाड़ी में खुली शराब की बोतल नहीं रख सकते. भारत में, शराब पीकर गाड़ी चलाने या नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर ₹10,000 तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है. अगर आप ये गलती दोबारा करते हैं तो जुर्माना बढ़कर ₹15,000 और सज़ा दो साल की कैद तक हो सकती है.
हथियार
गाड़ी में बंदूक या कोई भी दूसरा हथियार रखना, अगर ट्रैफिक पुलिस या किसी दूसरे पुलिस वाले ने देखा तो वो तुरंत आपसे सवाल कर सकते हैं. बंदूक रखने के नियमों के मुताबिक (हथियार नियम, 2016), आप बिना किसी खास कवर के बंदूक नहीं रख सकते. भारत में, बंदूक रखने के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है. बिना लाइसेंस के हथियार रखना गैरकानूनी है और इसकी सज़ा 7 से 14 साल की जेल हो सकती है.
गाड़ी की खिड़कियों की फिल्म (टिंट)
पूरी तरह से रंगीन फिल्म लगी खिड़कियों वाली गाड़ी चलाना ठीक नहीं है. भारत में गाड़ी के आगे और पीछे की खिड़कियों से कम से कम 70% बाहर दिखना चाहिए और साइड वाली खिड़कियों से कम से कम 50% बाहर दिखना चाहिए. गाड़ी पर ज्यादा फिल्म लगी होने पर पुलिस वाले जुर्माना लगा सकते हैं.
पुराने नंबर प्लेट
अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को समय पर बदल लेना चाहिए. गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाए गए हैं और लोकल ट्रांसपोर्ट विभाग इनकी जांच भी करता है. कई राज्यों में अगर आपकी गाड़ी पर ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है.
मान्य ड्राइविंग लाइसेंस
अगर आप गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाते हैं और आपके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. ये सुनिश्चित कर लें कि आपका लाइसेंस अपडेटेड है वरना आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि ₹5,000 या तीन महीने तक की कैद हो सकती है.