Tax Saving Options: टैक्स बचाएं और पाएं होम लोन पर छूट, 31 तारीख से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम

31 March Tax Deadline: मार्च का महीना शुरू हो चुका है, और जैसा कि सभी जानते हैं यह फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है तो ऐसे में कई कामों को निपटानें की डेडलाइन होती है. अगर आपने भी अपने पैसों से जुड़े कई काम नहीं निपटाएं हैं तो उनको आज ही पूरा कर लें. टैक्स सेविंग्स से लेकर आधार अपडेट और फास्टैग केवाईसी तक कई जरूरी काम आप आज ही निपटा लें.

शिवानी शर्मा Mar 03, 2024, 11:13 AM IST
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इस तरह बचाएं टैक्स

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फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग का ऑप्शन सलेक्ट करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है. 31 तारीख तक आपको अपनी इनकम के मुताबिक, टैक्स बचाने के लिए सही स्कीमों में निवेश करना जरूरी है. अगर आप इस तारीख के बाद निवेश करते हैं तो आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिल पाएगा. 

 

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होम लोन पर छूट का फायदा

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अगर आप होम लोन पर छूट का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास में 31 मार्च तक का समय है. एसबीआई की तरफ से होम लोन पर छूट के लिए स्पेशल स्कीम चलाई जा रही है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए. 

 

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पेटीएम पेमेंट्स बैंक

रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज की कई सुविधाओं की समयसीमा को बढ़ा दिया है. रिजर्व बैंक के मुताबिक, 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया था. फिलहाल अब इस समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दी गई है.

 

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आधार कार्ड अपडेट

UIDAI की तरफ से फ्री अपडेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिसका फायदा आप 14 मार्च 2024 तक ले सकते हैं. इस तारीख के बाद में आपको आधार कार्ड में अपडेट के लिए शुल्क देना होगा. 

 

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फास्टैग अपडेट

अब आप फास्टैग केवाईसी को 31 मार्च तक पूरा कर सकते हैं. इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है. 

 

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