Tax Saving: इन चार तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स, लोन ले रखा है तो भी होगी सेविंग
Income Tax Saving Tips: इनकम अगर अच्छी हो रही है तो लोगों को उस पर टैक्स भी चुकाना पड़ता है. हालांकि कुछ ऐसे भी तरीके हैं, जिसके जरिए टैक्स सेविंग की जा सकती है. आइए जानते हैं इसके बारे में...
Income Tax Saving: देश में जो भी टैक्स स्लैब में बताई गई इनकम से ज्यादा की सालाना की कमाई कर रहा है, उसे टैक्स देना पड़ता है. टैक्स के जरिए सरकार की ओर से कई विकास से जुड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं. हालांकि सरकार लोगों को टैक्स सेविंग के भी कई विकल्प प्रदान करती है, जिसके जरिए लोग टैक्स बचा सकते हैं. अगर लोग पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो टैक्स सेविंग की जा सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं उन विकल्पों के बारे में जो टैक्स सेविंग में कारगर साबित हो सकते हैं.
होम लोन- अगर लोगों ने होम लोन लिया है तो उस पर टैक्स सेविंग भी की जा सकती है. होम लोन टैक्स सेविंग का एक अहम तरीका है. होम लोन लेने के बाद चुकाए जा रहे प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज पर टैक्स सेविंग किया जा सकता है.
80सी- इनकम टैक्स एक्ट के जरिए 80सी के तहत भी टैक्स सेव किया जा सकता है. इसके तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का टैक्स सेव किया जा सकता है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, पीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस आदि के जरिए 80सी के तहत टैक्स सेविंग की जा सकती है.
मेडिकल इंश्योरेंस- आज के दौर में लोग मेडिकल इंश्योरेंस भी रखते हैं. वहीं मेडिकल इंश्योरेंस के जरिए भी लोग टैक्स बचा सकते हैं. अगर लोग खुद का या अपने माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पर आईटीआर दाखिल करते वक्त टैक्स बचाया जा सकता है.
एजुकेशन लोन- एजुकेशन लोन का चलन पिछले काफी वक्त से काफी बढ़ गया है. एजुकेशन लोन अगर किसी ने ले रखा है तो उस पर टैक्स बचाया जा सकता है. आईटीआर दाखिल करते वक्त एजुकेशन लोन के तहत 80E के तहत टैक्स सेविंग की जा सकती है.