Amrapali Project in Noida: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रोजेक्‍ट में कब्‍जा नहीं लेने के ल‍िए आने वालों को लेकर नाराजगी जताई. उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आम्रपाली की परियोजनाओं में फ्लैट का कब्जा लेने के लिए घर खरीदारों के नहीं आने पर कहा कि ऐसे फ्लैट माल‍िकों की बुकिंग रद्द कर दी जाएगी. इसके बाद इन फ्लैट को दूसरे खरीदारों को बेच दिया जाएगा. आपको बता दें इन प्रोजेक्‍ट का न‍िर्माण पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से क‍िया जा रहा है.


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हालिया रिपोर्ट दाखिल करने के ल‍िए कहा


न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि (कोर्ट रिसीवर) से कहा क‍ि वे उन संपत्तियों की हाल‍िया स्थिति रिपोर्ट दें, जो नहीं बिकी हैं. अदालत ने कहा क‍ि नहीं ब‍िकने वाली प्रॉपर्टी और ऐसे घर खरीदार ज‍िनसे संपर्क करने के बावजूद वे नहीं आए उन प्रॉपर्टी की ड‍िटेल दें. पीठ ने कहा, 'हम कोर्ट रिसीवर से अनुरोध करेंगे कि वह हालिया रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें उनके और एनबीसीसी के प्रयासों के बावजूद घर खरीदारों को कब्जा नहीं दिया गया है.'


अतिरिक्त फ्लैट के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र कुमार ने पीठ को बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गोल्ड होम परियोजना में अतिरिक्त फ्लैट के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है. अन्य पांच परियोजनाओं के बारे में एनबीसीसी द्वारा कुछ अनुपालन किये जाने की जरूरत है. वेंकटरमणि ने बताया कि करीब तीन से चार हजार फ्लैट के खरीदार ऐसे हैं जो बार-बार पजेशन की अपील क‍िये जाने के बाद भी नहीं आए हैं.


काम पूरा करने के ल‍िए 500 करोड़ की जरूरत
एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया क‍ि सेंचुरियन पार्क, लेजर वैली, लेजर पार्क और ड्रीम वैली प्रोजेक्‍ट के नक्शे अपलोड कर द‍िये गए हैं. कोर्ट ने इन चार परियोजनाओं को मंजूरी देने के ल‍िए ग्रेटर नोएडा अथॉर‍िटी को निर्देश द‍िया है. इसके अलावा नोएडा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सिलिकान सिटी प्रोजेक्ट को भी अतिरिक्ट फ्लैट की मंजूरी देने के ल‍िये कहा. दवे ने बताया कि एनबीसीसी (NBCC) को बाकी फ्लैट में 343 करोड़ का काम पूरा करने के लिए 500 करोड़ की जरूरत है.