नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट के चलते ओडिशा के पुरी में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा और उससे जुड़ी गतिविधियों पर गुरुवार को रोक लगा दी. बता दें कि 23 जून को पुरी में रथयात्रा का कार्यक्रम होना था, जिसमें 10 से 12 लाख लोगों के जमा होने की उम्मीद थी, यह कार्यक्रम करीब 10 दिन तक चलता है.


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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस. ए. बोबडे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए इस साल पुरी में रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है.


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, 'अगर हम इसकी इजाजत देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे. महामारी के समय ऐसे आयोजन नहीं हो सकते हैं. लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये आदेश जरूरी है.'


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सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार से कहा कि महामारी के प्रसार से बचने के लिए राज्य में कहीं भी रथ यात्रा या धार्मिक जुलूस और इससे संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं दें.


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते एक एनजीओ ने याचिका दायर करके कहा था कि राज्य सरकार भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा पर रोक के आदेश का फैसला नहीं ले पा रही है और रथयात्रा की तैयारियों का काम बड़ी तेजी से चल रहा है. रथयात्रा में लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी. ऐसे में कोरोना महामारी फैल सकती है.


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