नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ (आईएबीएफ) द्वारा दायर की गयी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उसने भारतीय मुक्केबाजी संघ (बीएफआई) के गठन के लिये आगामी चुनावों पर रोक लगाने की मांग की थी।


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इस याचिका में 25 सितंबर को बीएफआई कार्यकारी समिति के चुनावों पर एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की गयी है जिसमें न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और वीके राव की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिन्होंने इसे आज की सुनवाई में यह कहते हुए शामिल करने से इनकार कर दिया कि इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है और इस मामले की आगे सुनवाई की जायेगी।


आईएबीएफ के अध्यक्ष अभिषेक मटोरिया ने इसकी तुंरत सुनवाई की याचिका दायर की थी और उन्होंने दलील दी कि अगर मुंबई में 25 सितंबर को चुनाव कराये गये तो इससे ‘अपूरणीय क्षति’ पहुंचेगी। मटोरिया को कोई राहत नहीं मिली जिससे चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे और इससे भारतीय मुक्केबाजी संस्था में चार साल से चले आ रही प्रशासनिक उठापटक खत्म हो जायेगी जिससे देश में खेल की प्रगति लगभग पटरी से उतर गयी थी।