Lok Adalat News: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके वाहन पर भारी-भरकम चालान हो रखा है तो अब आप इस चालान को माफ करवा सकते हैं. दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती रहती है. इस लोक अदालत में आप अपने वाहनों पर किए गए जुर्माने की राशि का सेटेलमेंट करवा सकते हैं. दरअसल चालान कई बार जरूरत से ज्यादा हो जाता है. ऐसे में इसका सेटेलमेंट करवाया जा सकता है, और इसके लिए आप लोक अदालत की मदद ले सकते हैं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अभी 11 मई को भी दिल्ली में लोक अदालत लगाई गई थी. रेड लाइट जम्प, पीयूसी, गति सीमा, सीट बेल्ट सहित अपराधों को इस लोक अदालत में कम या माफ किया जा सकता है. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की तरफ से दिल्ली यातायात पुलिस के सहयोग से दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर किया गया था. 11 मई को लगाई गई लोक अदालत में कुल 1,80,000 चालान का निपटारा किया गया. 


कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 
   
लोक अदालत में अर्जी लगाने के लिए व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट यानी https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat से ई-चालान डाउनलोड करना होता है. इसके बाद उन्हें लोक अदालत में भाग लेना होता है. 


चालान रिसिप्ट डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 


दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाएं. 


वाहन नंबर, चेसिस नंबर या इंजन नंबर सहित आवश्यक विवरण दर्ज करें. 


अब चालान डिटेल्स पर क्लिक करें और आपको कंपाउंडेबल चालान की डिटेल मिल जाएगी.


न्यायालय चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 'नोटिस प्रिंट करें' पर क्लिक करें.


कोर्ट कॉम्प्लेक्स, कोर्ट, सेशन चुनें और अब स्लिप का प्रिंट आउट ले लें.